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UP free Boring Yojana 2024 online Registration | यूपी निशुल्क बोरिंग योजना

UP free Boring Yojana 2024: –

उत्तर प्रदेश के सभी किसानो के लिए योगी सरकार के द्वारा कराए जा रहे है निशुल्क बोरिंग, इस योजना का किर्यान्वयन उत्तर प्रदेश लघु सिंचाई विभाग द्वारा किया जा रहा, इस योजना के अंतर्गत विभिन्न जातियों के लिए सरकार ने अनुदान राशि का निर्धारण भी अलग अलग किया गया इस लेख में हम आपको पंजीकरण से अनुदान तक की सम्पूर्ण प्रक्रिया की जानकारी देंगे आर्टिकल को अंत पढ़िए ।

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UP free Boring Yojana नलकूप के प्रकार व अनुदान राशि: –

01- बोरिंग (उथले नलकूप 4 इंच बोर)– उथले नलकूप के अंतर्गत इस योजना में केवल 4 इंच का बोर किया जाता है जिसमे किसान को पाइप व सम्बंधित सामान विभाग से मुहैय्या कराया जाता है तथा बोर करने में किसान का जो पैसा लगता है सरकार उसको अनुदान के रूप में बैंक खाते में भेज देती है इसके लिए आपको 6 लोगो की बैंक पासबुक देनी होती है अनुदान इन्ही के खाते में आ जाता है

सामान्य जाति के लघु अथवा सीमांत किसानो के लिए अधिकतम अनुदान राशि 5000.00 व 7000.00 रूपये तक रखी गयी है जिसके लिए किसान के पास कम से कम 0.2 हेक्टेयर भूमि होना चाहिए इसे अतिरक्त यदि किसान पम्पसेट भी लगवाना चाहता है तो उसके लिए भी अनुदान दिया जा रहा है ।

अनुसूचित जाति/जनजाति कृषकों के लिए अधिकतम अनुदान राशि 10000.00 रूपये रखी गयी है तथा इसके अतिरिक्त बोरिंग से सम्बंधित अन्य छोटे उपकरण भी प्रदान किये जाते है

02-मध्यम गहरे नलकूप (8 इंच बोर)– मध्यम गहरे नलकूप के अंतर्गत इस योजना में केवेल 8 इंच का बोर किया जाता है जिसमे किसान को 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है अनुदान की अधिकतम सीमा 75000.00 रूपये रखी गयी है यह बोरिंग सभी जातियों के लिए अनुमन्य है। इस बोरिंग का लाभ लेने के लिए कृषक के पास कम से कम 6 हेक्टेयर भूमि स्वयं तथा कुल 10 हेक्टेयर भूमि सिंचाई के लिए होनी चाहिए । इसके अतिरिक्त किसान को बिजली कनेक्शन के लिए भी 68000.00 रूपये का अनुदान दिया जाता है

यदि बोरिंग विफल हो जाता है तो जितना भी खर्च बोरिंग करने में आया है उसका 10 प्रतिशत या 1000.00 रूपये जो भी कम हो काट कर बाकी की राशि किसान को वापिस कर दी जाती है ।

UP free Boring Yojana अवलोकन: –

योजना का नाम मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना
अधिकारिक वेबसाइट https://minorirrigationup.gov.in
ऑनलाइन पंजीकरण Click Here
योजना का उद्देश्य सिंचाई के क्षेत्र में किसानो को आत्मनिर्भर बनाना
विभाग लघु सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश

UP free Boring Yojana आवेदन कैसे करें: –

Nishulk Boring Yojana UP में आवेदन करने के लिए या तो आप अपने नजदीकी ब्लाक में लघु सिंचाई अभियंता से पंजीकरण करवा सकते है या स्वयं से ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते है। UP free Boring Yojana 2024 online Registration करने के लिए सबसे पहले आपको विभाग की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।

  • होम पेज पर आवेदन करें टैब पर क्लिक करना होगा जिसमे आपके सामने नया पेज खुल जायेगा इसमें आपको मांगी जानकारी भर देनी है और आपका अकाउंट बन जायेगा
UP free Boring Yojana
  • अकाउंट बनाने के बाद आपके मोबाइल नम्बर या आधार कार्ड और बनाया गये पासवर्ड की मदद से आपको फिर से होम पेज पर जाना होगा और लॉग इन करें टैब पर क्लिक करना होगा।
UP free Boring Yojana
  • उपरोक्त टैब पर क्लिक करने के बाद मांगी गयी जानकारी भरने के बाद आपके सामने जो पेज खुलेगा उसमे आपको मांगी गयी जानकारी भरनी होगी जैसे- नलकूप प्रकार, नाम, भूमि विवरण, बैंक विवरण आदि जानकारी व मांगे गये दस्तावेज भी आपको अपलोड करने होंगे।
  • सभी जानकारी भरने व दस्तावेज अपलोड करने के बाद आपको आवेदन सबमिट कर देना है और सम्बंधित अधिकारी को सूचित करना होगा।

UP free Boring Yojana आवश्यक दस्तावेज: –

  • आधार कार्ड
  • चालू मोबाइल नम्बर
  • भूमि खसरा खतौनी
  • बैंक खता पासबुक
  • घोषणा पत्र
  • पासपोर्ट साइज़ फोटो और हस्ताक्षर

पूछे जाने वाले प्रश्न: –

प्रश्न- इस योजना के लाभार्थी कौन है ?

उत्तर- लघु व सीमांत वर्ग के किसान

प्रश्न- निशुल्क बोरिंग कराने के लिए किसान को कंहा सम्पर्क करना पड़ेगा ?

उत्तर- कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी/सहायक अभियन्ता लघु सिंचाई।

प्रश्न-निःशुल्क बोरिग पिता के नाम है बटवारे में जो हिस्सा मुझे प्राप्त हुआ है वह अभी कागजो में दर्ज नही है क्या मेंरे चक में बोरिग हो सकती है?

उत्तर- लाभार्थी कृषक के नाम से कृशि योग्य भूमि दर्ज होने पर ही लाभ निःशुल्क बोरिग का लाभ दिया जा सकता है।

प्रश्न- निःशुल्क बोरिग योजना में पम्पसेट लेना अनिवार्य है अथवा नही?

उत्तर- नहीं ।

प्रश्न- निःशुल्क बोरिग कुछ वर्शो पूर्व करायी थी अब पानी नही दे रही है अथवा कम दे रही है क्या पुनः बोरिग का लाभ मिल सकता है?

उत्तर- शासनादेश के अनुसार अनुदान का लाभ एक नाम से एक ही बार अनुमन्य है। अतः दोबारा उसी नाम से लाभ नही दिया जा सकता।

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