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Kanya Sumangala Yojana: ऑनलाइन आवेदन | मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना

यह योजना उत्तर प्रदेश में बालिकाओ के लिए योगी सरकार ने 2019 में शुरू की थी जिसमे लाभार्थी को 6 किश्तों में 15000 की धनराशि मुहैय्या कराई जाती थी इसको बढ़ाकर अब 25000 रूपये कर दिया है इस योजना का उद्देश्य प्रदेश की बालिकाओ के स्वास्थ्य तथा उन्हें शिक्षा में प्रोत्सोहन और प्रदेश की बेटी स्वावलंबी तथा प्रदेश में लैंगिक अनुपात सामान करना है I बालिका के जन्म से लेके ग्रेजुएशन तक 6 चरणों में यह राशी प्रदान की जाएगीI 

Kanya Sumangala Yojana में हुए संशोधन के अनुसार जन्म के समय पर पहले 2000 रूपये की धन राशि दी जाती थी विभाग के डायरेक्टर संदीप कौर के अनुसार अब बढ़कर हो गयी 5000 रूपये, इसके अलावा सम्पूर्ण टिकाकरण के उपरान्त मिलने वाली राशि 1000 को बढाकर कर दिया है 2000 रूपये I

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ये बढ़ी हुई धनराशि 1 अप्रैल 2024 से लागू होगीI यह योजना बालिकाओ को सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा भी प्रदान करने का काम करेगीI महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा शुरू की गयी यह योजना बालिकाओ के उज्जवल भविष्य बनाने में लाभप्रद तथा बालिकाओ को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में आत्मनिर्भर बनाएगीI    

kanya sumangala yojana
 पहले मिलने वाली राशीअब 2024-25 से मिलने वाली राशी
बालिका के जन्म होने पर2000/-5000/-
सम्पूर्ण टिकाकरण के उपरान्त1000/-2000/-
प्रथम कक्षा में प्रवेश के उपरान्त 2000/-3000/-
कक्षा छ: में प्रवेश के उपरान्त2000/-3000/-
कक्षा नौ में प्रवेश के उपरान्त3000/-5000/-
स्नातक या डिप्लोमा में प्रेवश लेने पर5000/-7000/-
कुल धनराशि15000/-25000/-

Table of Contents

  • इस योजना के तहत लाभार्थी बालिका को पहले 15000 रूपये दिए जाते थे परन्तु अब 1 अप्रैल 2024 से यह धनराशि 25000 रूपये प्रदान की जाएगी
  • यह योजना केवल उत्तर प्रदेश राज्य के निवासियों के लिए है, अतः आवेदक उत्तर प्रदेश का होना अनिवार्य है
  • इस योजना के तहत परिवार की अधिकतम दो बेटियों को ही शामिल किया जायेगा, परन्तु यदि महिला अपने पहले प्रसव में जुड़वाँ बच्चो को जन्म देती है तो तीसरी लड़की भी लाभावन्वित होगीI और यदि महिला को पहले प्रसव से एक लड़की है तथा दुसरे प्रसव से भी जुड़वाँ बेटिया है तो इस परिस्थिति में तीनो बेटियों को लाभार्थी माना जायेगाI
  • किसी परिवार में यदि अनाथ लड़की गोद ली है तो एसी स्थिति में भी अधिकतम दो बेटियों को ही लाभ दिया जायेगाI
  • लाभार्थी उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए तथा उसके पास वैध निवास प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, जिसके आधार पर राशन कार्ड, बिजली बिल, आधार कार्ड, वोटर कार्ड मान्य होगाI
  • उस परिवार की आय अधिकतम 300000 सालाना से ज्यादा नही होनी चाहिएI
  • यदि कोई आवेदक दो बार आवेदन कर देता है तो उसके सरे आवेदन निरस्त कर दिए जायेंगेI
  • यदि कोई जानकारी या दस्तावेज फर्जी पाए जाते है एसी स्थिति में भी आवेदन निरस्त क्र दिया जायेगाI   
  • कन्या व उसके माता पिता का संयुक्त फोटो
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • आधार कार्ड
  • बैंक की पास बुक
  • कन्या का जन्म प्रमाण पत्र
  • वैध मोबाइल नम्बर तथा e-mail ID

सबसे पहले अपने google browser में https://mksy.up.gov.in टाइप करेंगे इसके बाद आपके सामने एक होम पेज खुल जायेगा जैसा की नीचे दिखाया गया है

इसमें यदि आपकी बालिका 1 या 2 वर्ष बड़ी है और अपने आवेदन करने में देरी कर दी तो आपको उसकी पात्रता जांचनी पड़ेगी इसके लिए आपको हरे रंग में लिखे हुए इस click here to check the eligibility of the girl child लिंक पर क्लिक करना होगा,

क्लिक करने के बाद आपके सामने नया पेज खुलेगा जिसमे आपको उस बालिका की जन्म तिथि दर्ज करके सबमिट करना होगा, सबमिट करते ही आपके सामने एक सरणी जैसा पेज खुल जायेगा जिसमे आपको आपकी बालिका किस श्रेणी की पात्रता के लिए योग्य है ये सभी की जानकारी मिल जाएगी

इसके बाद आपको फिर से होम पेज पर जाना होगा होगा यदि आप पहले से पंजीकृत है तो आपको सीधा लाग इन करके फॉर्म भर देना है, और यदि आप पहली बार कर इस पोर्टल पर आये है तो आपको पंजीकरण करना होगा जैसा की नीचे दिखाया है

पेज क नीचे में “मै सहमत हूँ” चेक Box पर क्लिक करने के बाद “जारी रखे” टैब पर क्लिक करना होगा,

इसके बाद आपके सामने पंजीकरण फॉर्म खुल जायेगा ईस फॉर्म में आप सभी मांगी गयी जानकारी भर देंगे इस तरह से आपका पंजीकरण सफल हो जायेगा, तत्पश्चात आप फिर से लाग इन पेज पर जायेंगे लाग इन करने के बाद अपना फॉर्म अंतिम रूप से जमा कर पाएंगे   

image source mksy.up.gov.in
अधिकारिक वेबसाइट https://mksy.up.gov.in
योजना का नाम मुख्य मंत्री सुमंगला योजना
लाभार्थीउत्तर प्रदेश के निवासी
उद्देश्य बालिकाओ की शिक्षा के लिए प्रोत्साहन एवं वित्तीय आत्मनिर्भर बनाना
विभाग महिला एवं बाल विकास उत्तर प्रदेश
प्रारम्भ तिथि 07 मार्च 2019
अधिक जानकारी के लिए अधिकारिक आदेश

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